संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनशील नहीं-उपराष्ट्रपति, आपातकाल के दौरान 1976 में इसमें बदलाव किया गया
(India) उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनशील नहीं है।
उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत के अलावा किसी दूसरे देश में संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा, इस प्रस्तावना में 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए बदलाव किया गया था। उन्होंने कहा कि संशोधन के माध्यम से इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, हमें इस पर विचार करना चाहिए।

Author: JAN TV Editorial Team

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