पूर्व पीएम के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद, पीड़िता को ₹7 लाख मुआवजा देने का आदेश
(India) पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और जनता दल (सेक्युलर) के नेता प्रज्वल रेवन्ना को रेप के एक गंभीर मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा दे।

कोर्ट ने यह फैसला एक दिन बाद सुनाया, जब प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ लंबे समय तक यौन शोषण किया गया, और उसे धमकाया व ब्लैकमेल भी किया गया।

यह मामला राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा में रहा, क्योंकि इसमें एक पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य का नाम जुड़ा था। कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति का पद या प्रभाव उसे कानून से ऊपर नहीं बनाता।

सजा के ऐलान के बाद प्रज्वल रेवन्ना को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता ने अदालत के फैसले को न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

Author: JAN TV Editorial Team

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