वक्फ कानून पर पूरी रोक नहीं, कुछ अहम प्रावधान अटके
(India) सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया कि पूरे वक्फ कानून (Waqf Act) पर रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि, कोर्ट ने कानून के तीन प्रावधानों पर अस्थायी रोक (स्टे) लगा दी है।

इन प्रावधानों के तहत सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 गैर-मुस्लिम सदस्यों और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की व्यवस्था की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन हिस्सों को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा।

बाकी कानून की धाराएँ लागू रहेंगी और वक्फ बोर्ड का कामकाज जारी रहेगा। अब अगली सुनवाई में कोर्ट इन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर विस्तृत सुनवाई करेगा।

Author: JAN TV Editorial Team

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