नए प्रावधानों में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट केवल माता-पिता या अभिभावक की स्पष्ट सहमति के बाद ही बनाया जा सकेगा। इससे ऐसे मामलों पर रोक लगाने की उम्मीद है, जहाँ बच्चे बिना समझे अपनी निजी जानकारी साझा कर देते हैं।
सरकार ने पूरे प्रोसेस को सरल बनाने के लिए सवाल-जवाब (Q&A) फॉर्मेट में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि यूज़र और कंपनियाँ दोनों समझ सकें कि डेटा उपयोग, सहमति और सुरक्षा से जुड़े नए नियम कैसे लागू होंगे। नए प्रावधानों का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता बढ़ाना और यूज़र की प्राइवेसी को मजबूत बनाना है।
Author: JAN TV Editorial Team
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