(UTTARANCHAL, India)
कोर्ट में दायर अपनी याचिका में केंद्र की मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कुरैशी ने कहा है कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी शख्स पर इस्तीफे का दबाव बनाना गलत है। कुरैशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मालूम हो कि केंद्र में एनडीए सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद यूपीए सरकार के दौरान नियुक्त कई राज्यपालों पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया और कई राज्यपालों ने इस्तीफे दे भी दिए। लेकिन उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी को मोदी सरकार का यह रवैया नागवार गुजरा इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। अजीज की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरएम लोढा की बेंच गुरुवार को करेगी। अपनी याचिका में उत्तराखंड के राज्यपाल ने गृह सचिव के फोन कॉल को दुस्साहसिक और पद का अपमान बताया है। कुरैशी ने संविधान के धारा 156 (1) का जिक्र करते हुए कहा है कि राज्यपाल के तौर पर किसी की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति की मर्जी पर होती है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही उन्हें पद छोड़ने के लिए कह सकते हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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