मुंबई हमले की सुनवाई दो महीने में खत्म करने का आदेश
(International)
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के केस की सुनवाई दो महीने के अंदर खत्म करने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने सोमवार को चेतावनी दी कि अगर निचली अदालत ऐसा करने में नाकाम रहती है तो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की जमानत रद्द करने की पाकिस्तान सरकार की अपील स्वीकार कर ली जाएगी. न्यायमूर्ति नूरउल हक कुरैशी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद के एंटी-टेरेरिज्म कोर्ट को 2009 से लखवी समेत चल रहे 6 केसों को 2 महीने के अंदर निपटाने की समय सीमा तय कर दी है. यह बेंच पाक सरकार की उस याचिका की भी सुनवाई कर रही थी, जिसमें लखवी की जमानत रद्द करने की अपील की गई थी. अभियोजन पक्ष के प्रमुख चैधरी अजहर ने बताया कि जज ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अगर लखवी के वकील की तरफ से मामले में कोई भी देरी हुई तो उसकी जमानत ही रद्द कर दी जाएगी.

Author: JAN TV Editorial Team

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