मोहम्मद मुर्सी को को 20 साल की सजा
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मिस्र के अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को अदालत ने 20 साल जेल की सजा सुनाई है। मुर्सी को इत्तिहादिया प्रेसीडेंसियल पैलेस के बाहर दिसंबर 2012 में प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाने के मामले में सजा सुनाई गई है। इस मामले में अदालत ने 63 साल के मुर्सी के अलावा मुस्लिम ब्रदरहुड के 12 शीर्ष नेताओं को भी 20 साल जेल की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के वक्त सभी अभियुक्त राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित अस्थायी अदालत कक्ष के भीतर साउंडप्रूफ शीशे के कटघरे में खड़े थे। न्यायाधीश अहमद यूसुफ ने हत्या के आरोपों को हटाते हुए कहा कि यह सजा श्ताकत के प्रदर्शनश् और गैरकानूनी हिरासत को लेकर है। उल्लेखनीय है कि 2011 में होस्नी मुबारक की सत्ता का अंत होने के बाद मुर्सी ने देश की कमान संभाली थी। लेकिन, जुलाई 2013 में हजारों लोगों के सड़कों पर उतरने के बाद सेना ने उन्हें अपदस्थ कर दिया था।

Author: JAN TV Editorial Team

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