पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी एक अदालत ने एक व्यक्ति को तेजाब से हमला करने के आरोप में 117 साल के सश्रम कारावास सजा सुनाई और उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी ने पूर्व पत्नी और उसके पति पर तेजाब फेंका था जिससे महिला की मौत हो गई। मुल्तान जिला आतंकवाद निरोधी अदालत-2 ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। पंजाब सरकार के अभियोजन विभाग के मुताबिक, मुहम्मद अमजद ने मुल्तान शहर में 7 दिसंबर 2014 को घर में घुसकर पूर्व पत्नी जावेदन बीबी और उसके पति मुहम्मद रियाज पर तेजाब फेंक दिया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान 26 दिसंबर को जावेदन बीबी की मौत हो गई। रियाज की जान बच गई पर उसकी छाती और चेहरा जल गए। अमजद के अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि पूर्व पत्नी द्वारा दूसरी शादी करने पर उसे सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा किया।
Author: JAN TV Editorial Team
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