केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आपातकालीन शक्तियों का उपयोग महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी हमलों और आंतरिक गड़बड़ियों से बचाए। हालांकि, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति का इस्तेमाल केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इसलिए संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए आपातकालीन शक्तियों का विवेकपूर्ण और आवश्यक उपयोग आवश्यक है।
Author: JAN TV Editorial Team
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