(India)
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीख मांगने पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने एक निर्देश जारी किया है। सरकारी आदेश के मुताबिक भोपाल की सड़कों पर भीख मांगना और देना अब कानून के तहत अपराध माना जाएगा। कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जिला कलेक्टर, भोपाल: "इसमें तीन प्रकार से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक हमने जो कोलार में आश्रय स्थल है नगर निगम का उसको हमने भिक्षु गृह के रूप में नोटिफाई करा है, तो कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर रुकेगा खाना-पीना उसके लिए वहां अरेंटमेंट कर रहे हैं। अगर किस के पास कोई साधन नहीं है तो। दूसरा अगर कोई भीख मांगेगा या उसको प्रोत्साहित करेगा या उनको देगा उस पर भी रोक लगाई है। उस पर एफआईआर करेंगे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर अपने बच्चे को गुब्बारा लेकर ऐसे घूमाते रहते हैं, वो सब पर प्रतिबंध लगाएंगे। तीसरा हमने सर्वे कराया हुआ है उन लोगों को स्वरोजगार स्कीम से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे।"))
भोपाल की सड़कों और चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। फ्लाइंग स्क्वायड ये सुनिश्चित करेगा कि सरकारी आदेश का सख्ती से पालन हो। अधिकारियों ने आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।