इस मामले में तिरूवअनंतपुरम के सतर्कता डीएसपी और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर एंटनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, सतर्कता जांच मे पता चला था कि करीब 40 साल पहले कटहल का पेड़ काटा गया था ओर काडरेजा ने इसे वहां से हटाया था और फिर छोटे छोटे टुकड़े करके 25 जून, 1996 को उसे अलपुझा स्थित अपने घर ले गया था, निचली अदालत ने 2000 में उसे तीन साल की सश्रम कैद और बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी थी, हाई कोर्ट ने इस सजा के खिलाफ उसकी अपील खारिज कर दी थी, इसके बाद यह अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।