जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां ऑनलाइन Form 6 में SIR से संबंधित घोषणा फिलहाल दिखाई दे रही है। इस घोषणा में नए मतदाता से उसके या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी के पिछले SIR की मतदाता सूची में शामिल होने से जुड़ी जानकारी मांगी जाती थी। पहले यह प्रावधान ऑनलाइन Form 6 में जोड़ा गया था, जबकि वैधानिक Form 6 में ऐसा बदलाव नहीं किया गया था।
The Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने Form 6 में SIR से संबंधित अतिरिक्त हिस्सा जोड़े जाने पर आपत्ति दर्ज की थी। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ने इस बदलाव को लेकर नियमों में संशोधन की आवश्यकता का मुद्दा उठाया था। संधू ने इस अतिरिक्त हिस्से को हटाने की मांग की थी, जबकि जोशी ने कहा था कि वैधानिक Form 6 में बदलाव के लिए संबंधित नियमों में संशोधन जरूरी है।
SIR पूरा हो चुके राज्यों में अतिरिक्त घोषणा हटने का मतलब है कि नए मतदाताओं को सामान्य वैधानिक Form 6 के जरिए आवेदन करना होगा। वहीं SIR प्रक्रिया वाले राज्यों में यह अतिरिक्त जानकारी फिलहाल प्रक्रिया का हिस्सा बनी हुई है। चुनाव आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर Form 6 के साथ SIR से जुड़ी अलग घोषणा और SIR की पिछली मतदाता सूची में नाम खोजने की सुविधा भी उपलब्ध है।
चुनाव आयोग ने SIR के तीसरे चरण के तहत 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में प्रक्रिया शुरू की है। इस चरण में बड़ी संख्या में मतदाताओं के रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है। SIR से जुड़े Form 6 के अतिरिक्त हिस्से को लेकर आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों के बीच अब उन राज्यों में इसे हटाया गया है, जहां SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
Author: JAN TV Editorial Team
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