सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 'गरीब की मदद करने का मकसद उसका धर्म परिवर्तन करवाना नहीं होना चाहिए'
(India) सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण को लेकर कहा कि कोई भी राज्य खुद अपनी बात रखना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है. कोर्ट सारे राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब नहीं मांगेगा.

Author: JAN TV Editorial Team

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।